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दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल के उपाध्यक्ष संजीव नसियार की एलएलबी की डिग्री को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को नरेश गुप्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के उपाध्यक्ष संजीव नसियार की एलएलबी डिग्री की वास्तविकता को चुनौती दी गई थी।

हमारे संवाददाता से संपर्क किए जाने पर श्री नसियार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और मामले के शीघ्र निपटारे के लिए आभार व्यक्त किया।

नसियार ने कहा, ‘वकील के तौर पर 36 साल और बार पॉलिटिक्स में 27 साल के मेरे करियर में यह पहला मौका था जब किसी ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली/बार एसोसिएशन के निर्वाचित सदस्य की एलएलबी की डिग्री को चुनौती दी थी। हालांकि, मैं खुश हूं कि उच्च न्यायालय ने न्याय किया है और विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है।

उन्होंने कहा, ‘मैं बार नेताओं से अपील करता हूं कि वे एक-दूसरे के प्रति दुर्भावना को दफन करें और बार को मजबूत करने की दिशा में काम करने में हाथ मिलाएं क्योंकि बार को कमजोर करने के लिए बार के नेता जिम्मेदार हैं न कि आम सदस्य।

उन्होंने कहा, ‘इस समय, मैंने अपने सभी प्रमाणपत्र/डिग्री सार्वजनिक करने का फैसला किया है ताकि कोई भी सदस्य इनका सत्यापन कर सके और मुझे उम्मीद है कि बार के अन्य नेता भी ऐसी ही शरारत को रोकने के लिए ऐसा करेंगे. हालांकि बार के आम सदस्यों में उन लोगों के खिलाफ बहुत नाराजगी है, जिन्होंने मेरे खिलाफ मामला शुरू किया था, लेकिन बार को मजबूत करने के लिए, मैंने इस स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन पुरी और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने अधिवक्ता प्रवीण कुमार के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष संजीव नसियार का प्रतिनिधित्व किया।

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Author: saryusandhyanews

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