Saryu Sandhya News

संजय सिंह की जमानत: आप ने कहा- ‘सत्य हमेशा जीतता है’, भाजपा नेता ने पलटवार किया

आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मंगलवार को स्वागत किया।

शीर्ष अदालत के आदेश के तुरंत बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि एक व्यक्ति ने 11 बयान दिए, आपने उसके 10 बयानों को स्वीकार नहीं किया और 1 बयान को स्वीकार किया जो संजय सिंह के खिलाफ था और उसे जेल में डाल दिया.सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या कोई पैसा बरामद किया गया था या कुर्क किया गया था। ईडी के पास इसका कोई जवाब नहीं… आज लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन है।”21 मार्च एक बड़ा दिन था, और उस दिन से चीजें बदलनी शुरू हो गईं। आज यानी 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने अपनी कुछ परेशानियों से छुटकारा पाया है। आज उच्चतम न्यायालय ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की और न्यायाधीश ने खुद केंद्र और ईडी से कुछ सवाल पूछे, जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं था।

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, ‘आज, पार्टी नेता संजय सिंह की जमानत (आबकारी नीति मामले में) ने साबित कर दिया है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आप सच्चाई को दबा सकते हैं लेकिन इसे मिटा नहीं सकते। हम सभी ने देखा कि कैसे आप के शीर्ष नेताओं को झूठे मामलों में गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह की कोर्ट कोर्ट की कार्यवाही के दौरान आज दो अहम बातें सबके सामने आईं।

हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा कि आप अब यह दावा नहीं कर सकती कि केंद्रीय एजेंसियां किसी भी तरह की प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त हैं।उन्होंने कहा, ‘यह जमानत तब दी गई है जब ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया है. आज के बाद से आम आदमी पार्टी यह दावा नहीं कर सकती कि कोई भी एजेंसी विशेष रूप से ईडी या सीबीआई किसी भी तरह की प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त है।

उन्होंने कहा, ”आज आप के ईडी के प्रतिशोधी होने के दावे का भंडाफोड़ हो गया। अगर आप को लगता है कि जमानत आरोपों को रद्द करने और जश्न मनाने के बराबर है, तो इसका मतलब है कि पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि सलाखों के पीछे रहने वाले नेता दोषी हैं।

सिंह को पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था और उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने उन्हें जमानत दे दी थी क्योंकि ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया था। पीठ ने कहा कि आप नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं लेकिन मामले के संबंध में कोई बयान नहीं दे सकते।(न्यूज़ साभार पीटीआई)

saryusandhyanews
Author: saryusandhyanews

SENIOR JOURNALIST ,NEWS PUBLISHED IS FOR TEST AND QUALITY PURPOSE TILL OFFICIAL LAUNCH

Spread the love

यह भी पढ़ें

टॉप स्टोरीज

× How can I help you?