दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन की अनदेखी से जुड़े एक मामले में शनिवार को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। केजरीवाल को यह राहत 15,000 रुपये के मुचलके और एक लाख रुपये के मुचलके पर दी गई है।
ईडी ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई समन में छूट देने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए दो शिकायतें दर्ज की थीं।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने केजरीवाल को अदालत कक्ष से बाहर जाने की अनुमति भी दे दी।
अदालत ने कहा, अपराध जमानती होने के कारण आरोपी अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए स्वीकार किया जाता है।
इसके अलावा, अदालत ने ईडी को केजरीवाल को शिकायतों से संबंधित दस्तावेज प्रदान करने का निर्देश दिया।
ताजा शिकायत केजरीवाल द्वारा धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या 4 से 8 का सम्मान नहीं करने से जुड़ी है।इससे पहले ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत का रुख कर इसी मामले में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन में पेश नहीं होने पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था।

Author: saryusandhyanews
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