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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी

सुप्रीम कोर्ट ने दो नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिनके नामों को गुरुवार को चयन समिति ने अंतिम रूप दिया था।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दोनों नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों का बोर्ड में स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई चयन समिति ने इन दोनों की नियुक्ति की।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत आगामी गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले पैनल से बाहर करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध पर विचार किया।
कांग्रेस नेता और तीन सदस्यीय चयन समिति में विपक्ष के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को कहा कि नौकरशाह सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयोग नियुक्त किया गया है.

ज्ञानेश कुमार फरवरी में सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव थे।

1988 बैच के आईएएस अधिकारी संधू 31 जनवरी, 2024 को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।

मूल रूप से, चुनाव आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। इसमें वर्तमान में सीईसी और दो चुनाव आयुक्त शामिल हैं।बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण को सूचित किया कि उन्हें सीजेआई से एक संदेश मिला है और मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।चुनाव आयुक्त अरुण गोयल द्वारा हाल ही में इस्तीफा देने के बाद एनजीओ ने शीर्ष अदालत का रुख किया। वे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के प्रावधान की वैधता को चुनौती देते हैं। नए कानून के तहत, चयन पैनल में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हैं और पीएम द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री इसके दो सदस्य हैं।

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Author: saryusandhyanews

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