Saryu Sandhya News

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता सीटी रवि को दी जमानत

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बेलगावी विधान परिषद में राज्य मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किए गए भाजपा एमएलसी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। मंत्री की शिकायत के आधार पर भाजपा नेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 79 (किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया और गुरुवार को बेलगावी पुलिस द्वारा जिला अदालत में लाया गया। अदालत में पेश किए जाने से पहले उन्होंने बेलगावी के मुताग स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल जांच कराई.भाजपा नेता ने शुक्रवार को राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा और उनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नीत सिद्धारमैया सरकार पर ‘तानाशाह’ की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाया. सीटी रवि ने गिरफ्तारी के बाद कहा, “उन्होंने (राज्य सरकार) तानाशाहों की तरह काम किया है, हर चीज पर पूर्ण विराम है, तानाशाही लंबे समय तक नहीं चलेगी। रवि ने बेलगावी के खानपुरा पुलिस स्टेशन में एक जवाबी शिकायत भी दर्ज कराई, जिसमें कांग्रेस नेताओं लक्ष्मी हेब्बालकर, चामराजा हट्टीहोली, डीके शिवकुमार, सद्दाम और अन्य पर उसकी हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया गया।

saryusandhyanews
Author: saryusandhyanews

SENIOR JOURNALIST ,NEWS PUBLISHED IS FOR TEST AND QUALITY PURPOSE TILL OFFICIAL LAUNCH

Spread the love

यह भी पढ़ें

टॉप स्टोरीज

× How can I help you?