Saryu Sandhya News

मंत्रालय क्लर्क थप्पड़ मामला: अदालत ने विधायक बच्चू कडू को किया बरी

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू को एक विशेष अदालत ने मंत्रालय में एक क्लर्क को थप्पड़ मारने के 2011 के एक मामले में शुक्रवार को बरी कर दिया।

विशेष अदालत के न्यायाधीश एयू कदम ने सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर से निर्दलीय विधायक काडू को बरी कर दिया। आदेश का विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं है।

बच्चू कडू प्रहार जनशक्ति पार्टी (पीजेपी) के प्रमुख हैं और राज्य में महायुति सरकार का समर्थन करते हैं।

शिकायत के अनुसार, बच्चू कडू ने जनवरी 2011 में मंत्रालय में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के साथ काम करने वाले एक क्लर्क पर हमला किया था, कथित तौर पर एक व्यक्ति से पैसे की मांग करने के लिए, जिसे चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था।

शिकायतकर्ता ने कहा कि विधायक ने कर्मचारी को थप्पड़ मारा और उसका हाथ पकड़कर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सुरेश शेट्टी के निजी सहायक के केबिन में ले गए।

पीड़ित की शिकायत के आधार पर बच्चू कडू के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 332 (लोक सेवक को ड्यूटी करने से रोकना) और 353 (लोक सेवक को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

saryusandhyanews
Author: saryusandhyanews

SENIOR JOURNALIST ,NEWS PUBLISHED IS FOR TEST AND QUALITY PURPOSE TILL OFFICIAL LAUNCH

Spread the love

यह भी पढ़ें

टॉप स्टोरीज

× How can I help you?