ममता बनर्जी सरकार मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश करेगी।
प्रस्तावित विधेयक में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड की मांग की गई है यदि उनके कार्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या उसे निष्क्रिय अवस्था में छोड़ दिया जाता है।
इसके अतिरिक्त, यह बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी लोगों के लिए पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा निर्धारित करता है।
‘अपराजिता महिला और बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024’ शीर्षक वाले इस कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित और पेश करके महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना है।पिछले महीने सरकारी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के बलात्कार-हत्या के मद्देनजर सोमवार को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है और विधेयक को राज्य के कानून मंत्री मलय घटक द्वारा पेश किया जाना है।
विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि विशेष सत्र उनसे परामर्श किए बिना बुलाया गया था और यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एकतरफा फैसला था।
Author: Ajay Kumar Pandey
SENIOR JOURNALIST ,VAST EXPERIENCE OF INVESTIGATIVE JOURNALISM