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वक्फ एक्ट में संशोधन का बिल विरोध के बीच ज्वाइंट हाउस पैनल को भेजा गया

इस्लामी धर्मार्थ दान के अधिक केंद्रीकृत नियंत्रण के लिए 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक को गुरुवार को आगे की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय पैनल को भेजा गया क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक समावेशी गठबंधन ने प्रस्तावित कानून का उसके वर्तमान स्वरूप में विरोध किया था।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद), समाजवादी पार्टी (सपा) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) जैसी पार्टियों ने वक्फ शासन में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने सहित प्रस्तावित संशोधनों की आलोचना करते हुए कहा है कि वे धार्मिक अधिकारों का अतिक्रमण करेंगे।

सरकार ने कहा है कि मसौदा कानून वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार करना चाहता है जो मुसलमान धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित करते हैं, ताकि वे अपने जीवनकाल से परे धर्मार्थ गतिविधियों को बनाए रख सकें।सपा नेता अखिलेश यादव ने दावा किया कि यह विधेयक सुनियोजित राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जब अन्य धार्मिक धर्म-बोर्डों में नास्तिक नहीं होते हैं तो गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्डों में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? वास्तविकता यह है कि भाजपा अपने कुछ कट्टर समर्थकों के लिए यह विधेयक लाई है जो निराश हैं।कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि यह संविधान पर हमला है। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति दान से आती है। यह [बिल] संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है [धार्मिक और धर्मार्थ इरादों के लिए संस्थानों को बनाने और बनाए रखने के अधिकार की गारंटी]। इस विधेयक में वे (सरकार) एक प्रावधान डाल रहे हैं कि गैर-मुस्लिम भी संचालन परिषद के सदस्य हो सकते हैं।

Ajay Kumar Pandey
Author: Ajay Kumar Pandey

SENIOR JOURNALIST ,VAST EXPERIENCE OF INVESTIGATIVE JOURNALISM

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