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दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी वीणा रानी को किया निलंबित

अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित; साकेत कोर्ट को बनाया गया निलंबन अवधि का मुख्यालय

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस (DHJS) की न्यायिक अधिकारी वीणा रानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट के प्रशासनिक आदेश के अनुसार, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। निलंबन के दौरान उन्हें सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना दिल्ली छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

साकेत कोर्ट में रहेगा मुख्यालय

हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, निलंबन की अवधि के दौरान वीणा रानी का मुख्यालय प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, साउथ-ईस्ट, साकेत कोर्ट का कार्यालय रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगी। उन्हें नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता और अन्य अनुमन्य भत्ते दिए जाएंगे।

हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने लिया फैसला

रिपोर्टों के अनुसार, वीणा रानी के निलंबन का फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ की बैठक में लिया गया। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों में सख्त रुख अपनाया है। कुछ ही समय पहले न्यायिक अधिकारी विनय सिंघल के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की गई थी।

कारणों को लेकर आधिकारिक स्थिति का इंतजार

वीणा रानी के निलंबन के आदेश में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित होने की बात कही गई है। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार निलंबन के पीछे लगे विशिष्ट आरोपों का पूरा विवरण सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कथित न्यायिक अनियमितताओं से जुड़े आरोपों का उल्लेख किया गया है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष अनुशासनात्मक जांच के बाद ही सामने आएगा।

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Author: saryusandhyanews

SENIOR JOURNALIST

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