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पुणे मर्डर केस: न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस की रिमांड याचिका खारिज की, सिया और दोस्त को मजिस्ट्रेट कस्टडी में भेजा

पुणे: पुणे में हुए एक संवेदनशील हत्या मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस विभाग की रिमांड याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य आरोपी सिया और उनके दोस्त को पुलिस रिमांड में देने के बजाय 14 दिन की मजिस्ट्रेट कस्टडी में जेल भेज दिया गया है।

मामले के अनुसार, पुणे के एक इलाके में हुई हत्या की घटना में सिया और उनके साथी पर आरोप है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी। लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस की दलीलों को पर्याप्त नहीं मानते हुए रिमांड याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट का फैसला सुनवाई के दौरान पुलिस ने दावा किया कि हत्या की जांच के लिए आरोपी से विस्तृत पूछताछ जरूरी है। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने रिमांड का कड़ा विरोध किया। मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि फिलहाल रिमांड की आवश्यकता नहीं है। दोनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट कस्टडी में जेल भेज दिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि पुणे पुलिस के अनुसार, यह हत्या कुछ पुरानी रंजिश या व्यक्तिगत विवाद को लेकर हुई मानी जा रही है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिया और उनके दोस्त को गिरफ्तार किया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की जांच चल रही है।

क्या बोली पुलिस? पुलिस अधिकारी ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि वे आगे की जांच मजिस्ट्रेट कस्टडी के दौरान करेंगे। यदि जरूरत पड़ी तो वे ऊपरी अदालत में रिमांड के लिए अपील कर सकते हैं।

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Author: saryusandhyanews

SENIOR JOURNALIST

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