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अब 12 लाख रुपये सालाना आय पर नहीं लगेगा कोई कर

आम बजट में कर चोरी की आशंका वाले सामानों के लिए निगरानी प्रणाली लागू करने सहित जीएसटी कानून में कई संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।

बजट में केंद्रीय जीएसटी कानून में एक नया खंड जोड़ा गया है, जो निगरानी प्रणाली को लागू करने के लिए विशिष्ट पहचान चिह्नांकन को परिभाषित करेगा।

आईटी उद्योग के निकाय नैसकॉम ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2025-26 में उद्यमिता को बढ़ावा देने और कारोबार को आसान बनाने पर सरकार के ध्यान देने का स्वागत किया।

नैसकॉम के अध्यक्ष राजेश नांबियार ने कहा कि नवाचार और कारोबार को आसान बनाने पर सरकार का ध्यान भारत को वैश्विक नेता बनाने की उसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

मध्यम वर्ग के लिए प्रस्तावित आयकर राहत और ग्रामीण विकास के लिए निवेश में वृद्धि से खपत को बढ़ावा मिलेगा। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान (एफएमसीजी) और उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों ने बजट प्रस्तावों पर अपनी प्रतिक्रिया में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित उपायों से न केवल मुद्रास्फीति और बढ़ती लागत का बोझ कम होगा, बल्कि समग्र खपत को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिलेगी।बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतामरमण ने देश के लाखों इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी सौगात दी है। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स छूटी की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने का ऐलान किया है। इससे टैक्सपयर्स की बचत होगी और हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा आएंगे। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी खबर है। मांग बढ़ने से इंडियन इकोनॉमी में तेजी आएगी जो भारतीय बाजार को भी बूस्ट करने का काम करेगा।

नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बजट में बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी गई है। अभी तक यह सीमा 50 हजार रुपये थी। इस बढ़ोतरी के बाद नौकरीपेशा वाले लोगों को 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

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Author: saryusandhyanews

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